Lockdown in UP: हाइकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पांच बड़े शहरों में लॉकडाउन का दिया आदेश, सरकार ने किया इनकार
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी (Corona epidemic) से लगातार बिगड़ते हालात को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट को सख्ती दिखानी पड़ी.
Lockdown in UP: हाइकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पांच बड़े शहरों में लॉकडाउन का दिया आदेश, सरकार ने किया इनकार (फोटो - प्रतिकात्मक)
Lockdown in UP: हाइकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पांच बड़े शहरों में लॉकडाउन का दिया आदेश, सरकार ने किया इनकार (फोटो - प्रतिकात्मक)
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी (Corona epidemic) से लगातार बिगड़ते हालात को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट को सख्ती दिखानी पड़ी. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने प्रदेश के पांच सबसे अधिक कोरोना प्रभावित शहरों (corona-affected cities) में 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉक डाउन (complete lock-down) का दिया आदेश दिया है. वहीं हाईकोर्ट (lockdown) ने राज्य सरकार को पूरे प्रदेश में 15 दिन के लॉकडाउन पर विचार करने को भी कहा है. हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने से इनकार किया है. यूपी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी नवनीत सहगल ने कहा कि सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट में लॉक डाउन को लेकर जवाब दाखिल करेगी.
उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कोरोना बेकाबू हो रहा है. इसको देखते हुए हाईकोर्ट ने लखनऊ (Lucknow), प्रयागराज (Prayagraj), गोरखपुर (Gorakhpur), कानपुर (Kanpur) और वाराणसी (Varanasi) में कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश दिया है. आज रात से इन शहरों में कम्पलीट लॉकडाउन होगा.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा आपको किराने की दुकानों पर खाने-पीने की चीजें मिल सकती हैं और ऐसे उद्योग भी जो बाइक और कार बनाते हैं, लेकिन अगर दवा की दुकानों में जीवन रक्षक दवाओं, रेमडेसीवीर ना हो तो यह सब बेकार हो जाएगा. इलाहाबाद HC ने कहा शर्म की बात है कि सरकार जब दूसरी लहर की गंभीरता को जानती थी तबभी कोई योजना नहीं बनाई.
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HC ने कहा अर्थव्यवस्था की धुन सरकार हर समय लगती रहती है,लेकिन जिसको ऑक्सीजन और दवा की ज़रूरत है उसके लिए तो ब्रेड और मक्खन लेते रहें, यह उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिपण्णी करते हुए कहा कि पर्याप्त चिकित्सा सहायता न होने के कारण लोग बड़ी संख्या में महामारी से मर जाते हैं. हम पर तो सिर्फ हंसा ही जा सकता है कि चुनाव में खर्च करने के लिए काफी धन है और जन-स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए बहुत. ये लो, योगी सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को मानने से मना किया.
यूपी में कोविड-19 के मामलों पर सुनवाई कर रही हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने लॉकडाउन का आदेश दिया है. कोविड को लेकर दायर की गई स्वत: जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया आदेश दिया है. 26 अप्रैल को 11 बजे मामले की होगी अगली सुनवाई. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच ने ये दिया आदेश.
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07:33 PM IST